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Re-issuance in case of lost or damaged passport

पासपोर्ट सरेंडर, कैंसलेशन और पुनः जारी करने की प्रक्रिया

यदि आपको अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर (Surrender) या रद्द (Cancel) करना है, तो सरकार ने इसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनाई है। आमतौर पर, यह प्रक्रिया तब आवश्यक होती है जब कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, पासपोर्ट खो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, या किसी अन्य कारण से इसे सरेंडर करने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पासपोर्ट सरेंडर, कैंसलेशन और पुनः जारी करने की प्रक्रिया


पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन कब आवश्यक होता है?

विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर – यदि आपने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य है। ✅ नया पासपोर्ट जारी होने पर – यदि आपको नया पासपोर्ट जारी किया गया है और पुराने पासपोर्ट को रद्द करवाना है। ✅ पासपोर्ट गुम या क्षतिग्रस्त हो जाने पर – यदि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसे आधिकारिक रूप से रद्द करवाना आवश्यक है। ✅ पासपोर्ट में गलत जानकारी होने पर – यदि पासपोर्ट में कोई गलत जानकारी है और नया पासपोर्ट जारी किया जाना है, तो पुराना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।


पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन करें

  • पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
  • नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें (या लॉगिन करें)।
  • "Apply for Surrender Certificate" या "Passport Cancellation" विकल्प चुनें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन सबमिट करें।

2. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

  • पुराना भारतीय पासपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)।
  • विदेशी नागरिकता प्रमाण (Naturalization Certificate)।
  • OCI कार्ड (यदि लागू हो)।
  • पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
  • पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन शुल्क की रसीद।

3. फीस भुगतान करें

  • पासपोर्ट सरेंडर की फीस नागरिकता प्राप्त करने के समय पर निर्भर करती है।
  • सामान्यत: ₹3,500 - ₹5,000 तक शुल्क हो सकता है।
  • ऑनलाइन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या यूपीआई से कर सकते हैं।

4. अपॉइंटमेंट बुक करें

  • आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर अपॉइंटमेंट लें।
  • निर्धारित दिनांक पर अपने दस्तावेज़ों के साथ PSK पर जाएं।

5. दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणपत्र जारी

  • पासपोर्ट अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे।
  • सफल सत्यापन के बाद आपको पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी करने की प्रक्रिया

अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

1. एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं

  • पासपोर्ट के गुम होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं।
  • एफआईआर की एक कॉपी आवेदन के समय प्रस्तुत करनी होगी।

2. ऑनलाइन आवेदन करें

  • पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
  • नया पासपोर्ट आवेदन भरें और "Re-issue of Passport" विकल्प चुनें।
  • "Lost/Damaged Passport" का कारण चुनें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें।

3. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

  • एफआईआर की कॉपी (यदि पासपोर्ट खो गया है)।
  • पुराना पासपोर्ट (यदि क्षतिग्रस्त है)।
  • आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस (पहचान प्रमाण के रूप में)।
  • पते का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल, आदि)।
  • पासपोर्ट पुनः जारी करने का शुल्क भुगतान रसीद।

4. फीस भुगतान करें

  • 36 पेज पासपोर्ट के लिए ₹3,500 और 60 पेज पासपोर्ट के लिए ₹4,000
  • तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
  • भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से कर सकते हैं।

5. अपॉइंटमेंट बुक करें

  • पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में अपॉइंटमेंट लें।
  • सभी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए साथ ले जाएं।

6. पुलिस वेरिफिकेशन (PV)

  • कुछ मामलों में पासपोर्ट जारी होने से पहले या बाद में पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है।
  • पुराने रिकॉर्ड स्पष्ट होने पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज़ हो सकती है।

7. पासपोर्ट डिलीवरी

  • सफल वेरिफिकेशन के बाद, पासपोर्ट 7-14 दिन में आपके पते पर भेज दिया जाता है।
  • स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग आईडी के जरिए डिलीवरी की स्थिति देख सकते हैं।

पासपोर्ट सरेंडर, कैंसलेशन और पुनः जारी करने के फायदे

नए OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं – भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद OCI कार्ड के लिए आवेदन करने में सुविधा मिलती है।
किसी कानूनी जटिलता से बचाव – बिना पासपोर्ट सरेंडर किए अन्य नागरिकता का उपयोग करना भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत गैरकानूनी हो सकता है।
विदेश यात्रा में आसानी – नया पासपोर्ट प्राप्त करके अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर सकते हैं।
पुलिस वेरिफिकेशन बाद में हो सकता है – प्रक्रिया को तेज़ बनाने में मदद करता है।


महत्वपूर्ण बातें

  • पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है
  • पासपोर्ट खोने की स्थिति में तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।
  • आवेदन करते समय दिए गए दस्तावेज़ पूरी तरह सही और वैध होने चाहिए।
  • आवेदन प्रक्रिया के दौरान सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें ताकि अपडेट्स मिलते रहें।
  • यदि आवेदन रिजेक्ट होता है, तो फिर से अप्लाई करने में अतिरिक्त समय लग सकता है।

निष्कर्ष

अगर आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर, कैंसिल या पुनः जारी करवाना है, तो ऊपर दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें। सही दस्तावेज़ और शुल्क जमा करने पर आपको आसानी से पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट या नया पासपोर्ट मिल सकता है।

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