यदि आपको अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर (Surrender) या रद्द (Cancel) करना है, तो सरकार ने इसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनाई है। आमतौर पर, यह प्रक्रिया तब आवश्यक होती है जब कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, पासपोर्ट खो जाता है, या किसी अन्य कारण से इसे सरेंडर करने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज।
पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन कब आवश्यक होता है?
✅ विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर – यदि आपने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य है। ✅ नया पासपोर्ट जारी होने पर – यदि आपको नया पासपोर्ट जारी किया गया है और पुराने पासपोर्ट को रद्द करवाना है। ✅ पासपोर्ट गुम या क्षतिग्रस्त हो जाने पर – यदि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो इसे आधिकारिक रूप से रद्द करवाना आवश्यक है। ✅ पासपोर्ट में गलत जानकारी होने पर – यदि पासपोर्ट में कोई गलत जानकारी है और नया पासपोर्ट जारी किया जाना है, तो पुराना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन की प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन करें
- पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
- नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें (या लॉगिन करें)।
- "Apply for Surrender Certificate" या "Passport Cancellation" विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन सबमिट करें।
2. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- पुराना भारतीय पासपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)।
- विदेशी नागरिकता प्रमाण (Naturalization Certificate)।
- OCI कार्ड (यदि लागू हो)।
- पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)।
- पासपोर्ट सरेंडर या कैंसलेशन शुल्क की रसीद।
3. फीस भुगतान करें
- पासपोर्ट सरेंडर की फीस नागरिकता प्राप्त करने के समय पर निर्भर करती है।
- सामान्यत: ₹3,500 - ₹5,000 तक शुल्क हो सकता है।
- ऑनलाइन भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या यूपीआई से कर सकते हैं।
4. अपॉइंटमेंट बुक करें
- आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर अपॉइंटमेंट लें।
- निर्धारित दिनांक पर अपने दस्तावेज़ों के साथ PSK पर जाएं।
5. दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणपत्र जारी
- पासपोर्ट अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे।
- सफल सत्यापन के बाद आपको पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
पासपोर्ट सरेंडर करने के फायदे
महत्वपूर्ण बातें
- पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- अगर पासपोर्ट खो गया है, तो पुलिस शिकायत (FIR) दर्ज करवाकर प्रमाण देना होगा।
- भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति भारतीय और विदेशी नागरिकता दोनों एक साथ नहीं रख सकता।
- पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद आपको नया पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा।
निष्कर्ष
यदि आपने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है या अन्य कारणों से अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर या कैंसल करवाना चाहते हैं, तो ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करें। सही दस्तावेज़ और शुल्क जमा करने पर आपको आसानी से पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकता है।
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